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17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत

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नई दिल्ली— दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे।

शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। अभी मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नम्बर-1 में बंद हैं। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक, जेल में जब बेल का ऑर्डर आएगा, जमानती साथ आएंगे और बेल बॉन्ड भरा जाएगा तब उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस पर फैसला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है. साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

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Author: khabara Dar

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